मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

हत्या करने वाले 04 आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा त्वरित साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

04.मार्च 2012 को वादी युसुफ अली पुत्र इनायत अली निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1- नरेश पुत्र कालीराम निवासी ग्राम मथुरा थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर 2- रमेश पुत्र कालीराम निवासी ग्राम मथुरा थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर 3- शाहबाज खान उर्फ शैलू पुत्र इकबाल निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर 4- राशिद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा एकराय होकर वादी के भाई फारूख खान की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 250/12 धारा 120बी,302 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण नरेश व रमेश उपरोक्त को दिनांक 10.03.2012 तथा अभियुक्तगण शाहबाज व राशिद को दिनांक 06.03.2012 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी व अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 04.06.2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConviction अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सिद्धार्थ के0 मिश्रा एवं थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री सहदेव सिंह एवं कोर्ट पैरोकार आरक्षी सुधीर राणा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 22.04.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे -05, मुजफ्फरनगर श्रीमती रेखा सिंह द्वारा आरोपीगण 1- नरेश पुत्र कालीराम निवासी ग्राम मथुरा थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर 2- रमेश पुत्र कालीराम निवासी ग्राम मथुरा थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर 3- शाहबाज खान उर्फ शैलू पुत्र इकबाल निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर 4- राशिद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर को धारा 302, 120बी भादवि में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड (प्रत्येक को) से दण्डित किया गया।
मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।






