मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा को लेकर शासन ने परिवहन विभाग को स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच करने के निर्देश दिए है। एआरटीओ प्रवर्तन सुशिल कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच पडताल की जाएगी। वहीं संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाकर संचालित स्कूल वाहनों के शत-प्रतिशत फिटनेस की जांच की जाएगी। स्कूली वाहनों के परमिट में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्य उद्देश्य से वाहन उपयोग में पाये जाने पर सम्बन्धित स्कूली वाहन एवं उसके मालिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। जनपद के समस्त स्कूलों के प्रबन्धकों, प्रधानाचार्य को सूचित किया गया है कि किसी भी विद्यालय में बिना प्रपत्र पूर्ण कराये एवं बिना स्कूली वाहन मानक के अनुरूप किसी भी विद्यालय में स्कूली वाहन संचालित न करे। अगर ऐसा पाया गया तो सम्बन्धित स्कूली वाहन एवं उसके मालिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सम्बन्धित स्कूल की मान्यता निरस्त करते हेतु संस्तुति कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायी सम्बन्धित स्कूल प्रबन्धक, प्रधानाचार्य का होगा।







