मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 से जुड़े मामले में आरोपी जुनैद को अदालत से राहत नहीं मिली है। माननीय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) डॉ. विजय कुमार ने आरोपी जुनैद पुत्र हिब्जुर्रहमान निवासी ग्राम फुलत, थाना रतनपुरी की जमानत याचिका 4 अगस्त 2026 को निरस्त कर दी।

पुलिस के अनुसार, 5 जुलाई 2026 को थाना रतनपुरी में ग्राम फुलत निवासी मोहम्मद यूनुस ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि ग्राम फुलत स्थित मदरसा दारूल उलूम रहीमिया से जुड़े कुछ लोगों ने कथित रूप से बहला-फुसलाकर, प्रलोभन एवं भय दिखाकर हिंदू व्यक्तियों का अवैध धर्मांतरण कराया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
विवेचना के दौरान थाना प्रभारी रतनपुरी राकेश कुमार द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी जुनैद का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) आशीष त्यागी ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।






