मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

दहेज हत्या के 01 आरोपी को 14 वर्ष कारावास व दूसरे आरोपी को 07 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.04.2018 को वादी सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र मंगतराम शर्मा निवासी मालदा बाग कालोनी थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि अभियुक्तगण 1. प्रियांकू पुत्र रमेश व 2. रमेश पुत्र आनन्द स्वरूप निवासीगण ग्राम अलीपुर कला थाना तितावी, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी तथा मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तितावी पर द्वारा मु0अ0स0 158/2018 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया। थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रियांकू व रमेश उपरोक्त को दिनांक 04.04.2018 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 23.06.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConviction अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक, पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी फुगाना विश्वजीत सिंह एवं थानाध्यक्ष तितावी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी कुलदीप पुण्डीर एवं कोर्ट पैरोकार का0 प्रमोद कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 06.07.2026 को माननीय न्यायाधीश श्री काशिफ शेख माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट नं0-8 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी 1. प्रियांक उपरोक्त को धारा 304बी,498ए भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में 14 वर्ष कारावास व 8,000/- रूपये अर्थदण्ड व आरोपी 2. रमेश उपरोक्त को धारा 304बी,498ए भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में 07 वर्ष कारावास व 8,000/- रूपये अर्थदण्ड के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।





