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गैंगस्टर एक्ट के 02 आरोपियों को 03 वर्ष कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा

मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

 

गैंगस्टर एक्ट के 02 आरोपियों को 03 वर्ष कारावास व ₹10,000/- अर्थदण्ड(प्रत्येक को) की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा महोदय के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अक्षय संजय महाडीक व पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में मुजफ्फरनगर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 03.07.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-05/विशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट), मुजफ्फरनगर द्वारा थाना रतनपुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-48/2002 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के 02 आरोपियों को 03 वर्ष कारावास व ₹10,000/- रूपये के अर्थदण्ड(प्रत्येक को) से दण्डित किया गया।

दण्डित किए गए आरोपियों के नाम व पता-
1. राजीव पुत्र ओमपाल निवासी गोयला थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।
2. मुकीम पुत्र जहूर निवासी गोयला थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर।

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