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बिना पंजीकरण पूल व जिम सचालित होते मिले तो होगी कार्यवाही

मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

उपकीडाधिकारी  भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि जनपद में संचालित कराये जा रहे अपंजीकृत और जिम संचालकों को जिला प्रश्वसन एवं खेल विभाग की ओर से सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेशशासन के जारी दिशा निर्देश के अनुरूप सभी स्वीमिंगपूल एवं जिम संचालक जिला खेल कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त कर आक्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए अपना आवेदन कार्यालय में दिनांक 30 अप्रैल 2026 से पूर्व जमा कराना होगा। सम्बन्धित संस्थान की इस कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा जाँच के बाद एन०ओ०सठी प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा। उक्त तिथि के पश्चात बिना पंजीकरण पूल एवं जिम सचालित होते हुई मिली तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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