मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दम्पत्ति को शासन स्तर से 35 हजार रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में करीब 12 आवेदन आए है। इस योजना के तहत वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार और वधु के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपए मिलेंगे। यदि दोनों दिव्यांग होगे तो फिर 35 हजार रुपए की धनराशि मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांगजनों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इस योजना को लेकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को इस योजना के संबंधित विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दीक्षा उपाध्याय ने बताया कि वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपए और वधु के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। दोनों के दिव्यांग होने पर संयुक्त रूप से 35 हजार रुपए की धनराशि डीबीटी से सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित होती है। उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले ही पात्रता की श्रेणी में होते है। जो सीएमओ से प्रमाणित होती है। उन्होंने बताया कि वर की आयु 21 वर्ष से अधिक और वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के लिए ऑन लाइन आवेदन किया जा सकता है। जिसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण, आधार, बैंक आदि दस्तावेज की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांग अधिकारी के समक्ष जमा करनी होती है। अभी हाल में विभाग में जो आवेदन आए है उनकी जांच कराई जा रही है।







