मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज
शासन के निर्देश पर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पावर कारपोरेशन के द्वारा एक दिसम्बर से बिजली बिल राहत योजना को शुरू किया जा रहा है। यह योजना तीन चरण में तीन माह तक चलेगी। प्रथम चरण में पंजीकरण कराने और 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर मूल बकाए पर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
मुख्य अभियंता विनोद गुप्ता ने बताया कि जनपद में एलएमवी-1 (घरेलु) अधिकतम 2 किवा. तक एवं एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) 1 किवा. के 1723 उपभोक्ताओं पर करीब 6.01 करोड रुपए बकाया है। उक्त उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल राहत योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के बाद करीब 2.60 करोड धनराशि सरचार्ज में व 0.85 करोड धनराशि मूलधन में लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि एलएमवी-1 (घरेलु) अधिकतम 2 किवा तक और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) 1 किवा. के 3587 उपभोक्ताओं पर करीब 15.80 करोड रुपए बकाया है। उक्त उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल राहत योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के बाद लगभग 4.15 करोड धनराशि सरचार्ज में व 2.91 करोड रुपए मूलधन में लाभ प्राप्त होगा। जनपद के अन्तर्गत विद्युत चोरी के 36.44 करोड घनराशि के लगभग 7112 ऐसे प्रकरण लम्बित हैं जिनके द्वारा अभी तक राजस्व निर्धारण का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाकर पूर्ण भुगतान करने पर 18.21 करोड का लाभ प्राप्त होगा।
इस तरह से मिलेगा बिजली बिल राहत योजना का लाभ
– पंजीकरण कराने के लिये उपभोक्ताओं को 2000 राशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा।
– योजना की सम्पूर्ण अवधि में लेट पेमेंट सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत की छूट।
– पंजीकृत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर मूलधन में पहली बार 25 प्रतिशत की भारी छूट।
– वर्तमान मासिक बिल के साथ विद्युत बकाये को 750 रुपए अथवा 500 रुपए की आसान किस्त में जमा करने की सुविधा।
– विद्युत चोरी के प्रकरणों में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक की छूट।
– यह योजना 01 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित की जाएगी।
पहला चरण: 1 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025
दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026
तीसरा चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026



