मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज
शासन के निर्देश पर बासमती चावल के कीटनाशी अवशेष मुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढावा देने के लिए 30 जनपदों में बासमती चावल में प्रयोग होने वाले दस कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन 30 जिलों में मुजफ्फरनगर जनपद भी जारी है। शासन द्वारा 60 दिन के लिए उक्त कीटनाशक दवाईयों को प्रतिबंधित किया गया है।
कृषि रक्षा अधिकारी राहुल तेवतिया ने बताया कि 30 जनपद आगरा, अलीगढ़, औरया, बागपत, बरेली बिजनौर, बदायू, बुलन्दशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद फिरोजाबाद, इटावा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर एवं सम्भल में बासमती चावल के लिए दस कीटनाशक दवाई को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्राइसाइक्लाजोल, बुप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरपाइरीफॉस, टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथोक्सॉम, प्रोफेनोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बन्डाजिम, कार्बोफ्यूरान कीटनाशकों 60 दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया किस भी प्रकार के फार्मूलेशन की बिक्री, वितरण और प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि गुणवत्तायुक्त बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सके। कोई भी विक्रेता बासमती धान में लगने वाले विभन्नि प्रकार के कीटों और बीमारियों में प्रतिबंधित किये गये कीटनाशकों का प्रयोग न करे। यदि किसी विक्रेता द्वारा प्रतिबंधित किये गये कीटनाशकों की बिक्री करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।



