मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

बुढाना क्षेत्र के गांव बडकता निवासी ऋषिपाल की शिकायत के संबंध में हाईकोर्ट ने डीएम और बुढाना एसडीएम से जवाब मांगा है। दोनों अधिकारियों को शिकायत के संबंध में सीए दाखिल करने के निर्देश दिए है। पोर्टल और अधिकारियों के समक्ष शिकायत करने पर बार-बार शिकायत का गलत रूप से निस्तारण दर्शाया गया है। वहीं आरोपी को बचाने का काम किया गया है। जिस कारण शिकायतकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा है।
गांव बडकता निवासी ऋषिपाल ने बताया कि तत्कालीन लेखपाल प्रमोद कुमार पाल ने दिसम्बर 2020 में खसरा संख्या 214 तालाब में मत्सय पालन के ठेकेदार से साठगाठ कर तालाब का रकबा अवैध रूप से बढाने का काम किया है। इसके लिए खसरा संख्या 215 वृक्षारोपण की भूमि, खसरा संख्या 216 खाद के गड्ढों की भूमि और खसरा संख्या 213 आबादी की कुछ भूमि से अवैध से मिट्टी का खनन कराकर मिट्टी बेचकर लाखों रुपए अर्जित कर खसरा संख्या 214 तालाब में खसरा संख्या 213, 215, 216 की भूमि को दिसम्बर 2020 में तालाब में परिवर्तित कर दिया। जिसकी शिकायत एसडीएम, डीएम, मंडलायुक्त और पोर्टल पर की गई। अधिकारियों के द्वारा आरोपी को बताते हुए बार-बार गलत रिपोर्ट लगाई गई है। जिस कारण ऋषिपाल हाईकोर्ट में पहुंचा और उक्त प्रकरण की शिकायत की। हाईकोर्ट ने इस मामले में डीएम और बुढाना एसडीएम को सीए दाखिल करने के निर्देश दिए है।







