मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

अवैध शस्त्र निर्माण, हत्या के प्रयास व धोखाधडी करने आदि के 01 आरोपी को 05 वर्ष 03 माह 15 दिन कारावास व ₹39,000/- अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा महोदय के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अक्षय संजय महाडीक व पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में मुजफ्फरनगर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 03.07.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-07, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मीरापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-89/2021 धारा 5/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0 90/21 धारा 414,420 भादवि, मु0अ0सं0 47/21 धारा 414 भादवि, मु0अ0सं0 45/21 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 02/21 धारा 457,380 भादवि के 01 आरोपी को 05 वर्ष 03 माह 15 दिन कारावास व 39,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित किए गए आरोपी का नाम व पता-
1. औरंगजेब पुत्र इस्तकार निवासी गहराबाग थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर।





