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एक जुलाई से बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपये जुर्माना

मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

भारतीय रेलवे ने रेलवे अधिनियम में 13 साल बाद बड़ा बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगे।

अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना देना होगा, साथ ही यात्रा का पूरा किराया भी वसूला जाएगा। दूसरे के टिकट पर सफर करने वालों से भी अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा।

स्टेशन या ट्रेन में अवैध वेंडिंग, भीख मांगने, धूम्रपान करने और नशे में हंगामा करने पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रेलवे ने सभी जोन, RPF और टिकट चेकिंग स्टाफ को नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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