Home » उत्तर प्रदेश » मुजफ्फरनगर » दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा व 40 हजार का अर्थदण्ड

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा व 40 हजार का अर्थदण्ड

मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

युवती को बहला-फुसला कर ले जाने तथा दुष्कर्म करने वाले 01 आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 40,000/- रूपये अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

18.06.2010 को वादी द्वारा थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त इन्तजार उर्फ कालू पुत्र रफीक निवासी दुर्जनपुर खेडा उर्फ हरिखेडा थाना कांधला, शामली उनकी पुत्री को बहलाफुसलाकर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चरथावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0-389/2010 धारा 363,366,376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना चरथावल पर पुलिस टीम का गठन किया गया था। थाना चरथावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त इन्तजार उर्फ कालू उपरोक्त को दिनांक 26.06.2010 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना चरथावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 15.07.2010 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे गंभीर अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध(नोडल अधिकारी मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन) श्रीमती इन्दु सिद्वार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी सदर डॉ0 रवि शंकर एवं थाना प्रभारी चरथावल श्री सत्यनारायण दहिया के नेतृत्व में थाना चरथावल स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समझ उपस्थित कराया गया। एडीजीसी श्री अरूण कुमार शर्मा एवं कोर्ट पेरोकार मु0आ0 कुलदीप तोमर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 11.03.2026 को माननीय न्यायाधीश श्री कमलापति, एडीजे/एफटीसी-02 द्वारा अभियुक्त इन्तजार उर्फ कालू पुत्र रफीक निवासी दुर्जनपुर खेडा उर्फ हरिखेडा थाना कांधला, शामली को धारा 363,366,376 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास व 40,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

राशिफल