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बिना लाइसेंस के कीटनाशक उत्पादन व विक्रय पर होगी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

जिला कृषि रक्षा अधिकारी राहुल तेवतिया ने सभी कीटनाशी विनिर्माता, थोक, फटकर विक्रेताओं को निर्देश दिए है कि यदि किसी के यहां पर गडबडी या फिर अनियमितता आदि मिली को संबंधित के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के कीटनाशक का उत्पादन व विक्रय करने पर भी कडी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बिना लाईसेंस के अनाधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के कृषि रक्षा रसायनो का उत्पाद एवं विकय न किया जाये।लाईसेंस धारक कीटनाशक विक्रेताओ के पास निर्धारित प्रारूप पर स्टाक पंजिका जो कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उपलब्ध रखे। उस पर नियमित रूप से स्टाक का विवरण अंकित किया जाये। कीटनाशी रसायनो की बिक्री किये जाने पर कृषको का अनिवार्य रूप से कैश मैमो निर्गत की जायें। कीटनाशी लाईसेंस पर जिस कम्पनी का प्रधिकार-पत्र अंकित हो, उस ही कम्पनी के कीटनाशक की बिक्री की जायें। उन्होंने कहा कि नकली, अधोमानक एवं कालातीत रसायनो की बिक्री किसी भी दशा में न की जाए। यदि ऐसा पाया जाता है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 व नियमावली 1971 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

 

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