मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया ने समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए है कि उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने पर कडी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ओवर रिटिंग, अवैध परिसंचलन, अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग और मिलावटी उर्वरकों के अवैध कारोबार करने वालों पर कडी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी उर्वरक निरीक्षकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
कृषि अधिकारी ने बताया कि सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित मूल्यों पर ही उर्वरक की बिक्री करे। किसानों को पहचान विवरण कैश मैमो पर अंकित किया जाए। पहचान चिन्ह के अंर्तगत कार्ड जोत बही, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पासबुक, अन्य अभिलेख जिसके आधार पर पहचान हो सके कैश मैमो विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाए। ताकि आवश्यकतानुसार क्रेता का सत्यापन भी सुनिश्चित हो सके। किसानो से अनुरोध किया गया है कि उक्त निर्धारित मूल्यों से अधिक दरों पर कृषि निवेश को न खरीदे। अगर कोई विक्रेता अधिक मूल्य मांगता है तो उसकी शिकायत तत्काल प्रभाव से करे। उसपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गन्ना की टॉप ड्रेसिंग के लिये कृषको में यूरिया की मांग को दृष्टिगत रखते हुए किसानो को जोत के अनुसार यूरिया दिया जाये। गन्ने की फसल हेतु कृषि विभाग द्वारा 03 बैग प्रति एकड लगभग 144 किलोग्राम प्रति एकड यूरिया के प्रयोग की अनुसंशा है।







