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धोखधड़ी करने के 01 आरोपी को 04 वर्ष कारावास व 30 हजार अर्थदण्ड की सजा

मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

धोखधड़ी करने के 01 आरोपी को 04 वर्ष कारावास व ₹30,000/- अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

अवगत कराना है कि  पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा महोदय के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर  अमृत जैन, पुलिस अधीक्षक अपराध  इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में मुजफ्फरनगर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 13.07.2026 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0-1, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना नई मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-107/2022 धारा 420 भादवि के 01 आरोपी को 04 वर्ष कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*दण्डित किए गए आरोपी का नाम व पता-*
*1.* दीपक शर्मा पुत्र स्व0 बिशम्बर लाल शर्मा हाल निवासी किरायेदार स्व0 मदन अरोरा का मकान वैष्णो देवी मन्दिर के सामने गांधी कालोनी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।

 

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