मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

जनपद मुजफ्फरनगर में आज खतौली एसडीएम ललित मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि तहसीलदार खतौली द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 08.07.2026 में उल्लेख किया गया है कि अश्वनी कुमार, लेखपाल क्षेत्र खतौली तहसील खत्तौली जनपद मुजपफरनगर के विरूद्ध वीडियो वायरल हुआ जिसमे कुछ व्यक्तियों से किसी पैमाईश के सम्बन्ध में अश्वनी कुमार द्वारा लेने देने सम्बन्धी चार्ता की जा रही है। तथा श्री अर्जुन सैनी पुत्र भगवान सहाय निवासी सैनीनगर खतौली की खतौली रूरल में स्थित भूमि के सम्बन्ध में भी पूर्व में गलत आख्या प्रस्तुत की गई थी। उक्त कृत्यो के कारण राजस्व विभाग की गरिमा एवं राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली छवि का हास होना। उक्त आरोपो के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2- अश्वनी कुमार, लेखपाल क्षेत्र खतौली तहसील खतौली जनपद मुजफ्फरनगर को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी तथा उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक पर प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाएं कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
3-उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि अश्वनी कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
4-निलम्बन अवधि में अश्वनी कुमार, लेखपाल को राजस्व निरीक्षक कार्यालय, खतौली, से सम्बद्ध किया जाता है। अश्वनी कुमार अपनी उपस्थिति राजस्व निरीक्षक कार्यालय में दर्ज करायेंगे।
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विभागीय कार्यवाही के इस प्रकरण में तहसीलदार, खतौली को जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।





