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अधिकारी आतंक न मचाएँ, प्रतिष्ठान सील करने से पहले नियमानुसार नोटिस जारी करें : कपिल देव

मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

नगर विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने जिले में चल रहे दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किए जाने के अभियान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यापारी या प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई पूरी तरह कानून एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही की जाए।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी (फायर सेफ्टी ऑफिसर) से वार्ता करते हुए कहा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस के दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई से व्यापारियों में भय और असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। प्रशासन का उद्देश्य नियमों का पालन कराना होना चाहिए, न कि व्यापारियों में अनावश्यक आतंक का माहौल बनाना।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान में किसी प्रकार की कमी या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो पहले संबंधित व्यापारी को नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक कमियों को दूर करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए।

मंत्री ने कहा कि व्यापारी समाज प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी है। शासन की मंशा भी यही है कि व्यापार सुगमता के साथ संचालित हो तथा नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। इसलिए प्रशासन को कठोर कार्रवाई के स्थान पर संवाद, सहयोग और नियमानुसार प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई न्यायसंगत, पारदर्शी एवं विधिसम्मत हो, ताकि कानून का सम्मान भी बना रहे और आम व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना भी न करना पड़े।

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