मुजफ्फरनगर।
कृषि रक्षा अधिकारी राहुल तेवतिया ने जनपद की 34 कीटनाशी रसायन को चेतावनी नोटिस जारी किया है। जिसमें उन्होंने चेतावनी दी हे कि यदि लाइसेंस के अनुसार कीटनाशी रसायन का उत्पादन नहीं किया गया तो संबंधित इकाई के खिलाफ कडी कार्रवाई होगी।
कृषि रक्षा अधिकारी ने समस्त कीटनाशी निर्माता/विनिर्माता फर्म को निर्देशित किया है कि सभी लाइसेंस के अनुरूप कीटनाशी रसायन का उत्पादन करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि जनपद में स्थापित समस्त कीटनाशी उत्पादन इकाईयों से लक्ष्यानुसार खरीफ एवं रबी में नमूने ग्रहित कर प्रेषित किये जाए। नमूनों का परिणाम अमानक पाये जाने पर दोषी संस्था के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी सम्पन्न करायी जाए। उन्होंने कहा कि कीटनाशी रसायन निर्माण हेतु जो लाईसेंस कृषि निदेशालय, लखनऊ द्वारा जारी हुआ है, उसके अनुरूप ही उत्पादन करें। अगर परिसर में लाईसेंस में अंकित रसायनो के अतिरिक्त कोई भी उत्पाद पाये जायेगा, तो उस उत्पाद को अधिग्रहित करते हुए, संबंधित के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 व नियमावली 1971 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी।
