मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर डॉ. सुनील तेवतिया द्वारा जनपद में संचालित समस्त नर्सिंग होम एवं निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दृष्टिगत कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद के सभी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में जो चिकित्सक पंजीकृत हैं, उनका निर्धारित समय में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में पंजीकृत चिकित्सक की अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि यदि किसी निरीक्षण के दौरान पंजीकृत चिकित्सक अनुपस्थित पाए जाते हैं अथवा किसी अपंजीकृत/अयोग्य व्यक्ति द्वारा चिकित्सा कार्य किए जाने की पुष्टि होती है, तो इसे गंभीर अनियमितता माना जाएगा और संबंधित संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
डॉ. सुनील तेवतिया ने कहा कि ऐसी स्थिति में संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को संस्तुति प्रेषित की जाएगी तथा संस्थान के विरुद्ध क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए अस्पताल को सील करने एवं पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया कि वे अपने संस्थानों में सभी आवश्यक अभिलेख, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं चिकित्सकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड अद्यतन एवं व्यवस्थित रखें, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद में समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाते रहेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनपद के समस्त अस्पताल संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा जनसामान्य को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं।






