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हत्या करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने मृत्युदंड की सुनाई सजा

मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

हत्या करने वाले 04 आरोपियों को मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

18 जून 2019 को वादिया द्वारा थाना भौराकलां पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि अभियुक्तगण 1-प्रदीप 2- संदीप 3- सोनू पुत्रगण रामकुमार उर्फ रामू 4-  मुकेश पत्नी रामकुमार उर्फ रामू निवासीगण खेडीसूडियान थाना भौराकलां, मुजफ्फरनगर द्वारा उनके पुत्र शेखर की उधार के पैसे वापस मांगने पर हत्या कर दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भौराकलां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 79/2019 धारा 147,148,149,302,336,504 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना भौराकलां पुलिस द्वारा दिनांक 18.06.2019 को अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त व दिनांक 23.06.2019 को अभियुक्ता मुकेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्तगण संदीप व सोनू उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.06.2019 को आत्मसमर्पण किया गया। थाना भौराकलां पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 12.08.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConviction अभियान के अन्तर्गत हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर  संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नगर  अक्षय संजय महाडिक एवं पुलिस अधीक्षक अपराध  इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी फुगाना  यतेन्द्र सिंह नागर तथा थाना प्रभारी भौराकलां  योगेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में थाना भौराकलां स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री कुलदीप सिंह एवं कोर्ट पैरोकार आरक्षी हरमेश द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 28.04.2026 को माननीय न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट नं0-3 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपीगण 1-प्रदीप 2- संदीप 3- सोनू पुत्रगण स्व0 रामकुमार उर्फ रामू 4- श्रीमती मुकेश पत्नी स्व0 रामकुमार उर्फ रामू निवासीगण खेडीसूडियान थाना भौराकलां, मुजफ्फरनगर को मृत्युदण्ड व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड (प्रत्येक पर) से दण्डित किया गया।

मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपियों को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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