मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में जनपद में मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन के निकट पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ के0 मिश्रा एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन आशुतोष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 70 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद किए गए हैं। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।


गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-
1. आरिफ अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी अजमत कॉलेज के अन्दर साउथ सिविल लाईन थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 26 वर्ष।
2. मौ0 साजिद मलिक पुत्र स्व0 नासिर मलिक निवासी दरोगा की कोठी खालापार थाना खालापार, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 25 वर्ष।
3. आसिफ पुत्र मंजूर हसन निवासी ग्राम बिलासपुर थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 35 वर्ष।
4. आस मौहम्मद पुत्र मौ0 हाशिम निवासी खालापार थाना खालापार, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण-
✔️ 70 मॉडिफाइड साइलेंसर।
पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1. मु0अ0सं0 91/2026 धारा 292,223 बीएनएस व 182ए,190(2) एमवी एक्ट थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर।
महत्वपूर्ण बिंदु-
1. मॉडिफाइड साइलेंसर के प्रयोग से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है।
2. मॉडिफाइड साइलेंसर के प्रयोग से विशेषकर हृदय रोगियों, बुजुर्गों एवं बच्चों को गंभीर परेशानी होती है।
3. मॉडिफाइड साइलेंसर के प्रयोग से तेज आवाज के कारण सार्वजनिक शांति भंग होती है एवं असामाजिक तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग कर छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
अपील- मुजफ्फरनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें, क्योंकि यह न केवल अवैध है बल्कि समाज में ध्वनि प्रदूषण फैलाकर आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं शांति को प्रभावित करता है। विशेष रूप से युवाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे दिखावे या शौक के लिए ऐसे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। यदि कहीं भी मॉडिफाइड साइलेंसर का निर्माण, बिक्री या उपयोग होता हुआ दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना पुलिस या डायल 112 पर दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्यवाही की जा सके।






