मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जनपद में एल0पी0जी0 की सुचारू आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय में समस्त विक्रय अधिकारी (गैस), क्षेत्र मुजफ्फरनगर तथा जनपद के समस्त गैस वितरको की बैठक आयोजित हुई।


जिलाधिकारी ने विक्रय अधिकारियों एवं समस्त गैस वितरको से परिचय प्राप्त कर बैठक प्रारम्भ की गयी। जनपद के जिला समन्वयक(एल0पी0जी0)/विक्रय अधिकारी, बी0पी0सी0 द्वारा जनपद में एल0पी0जी0 की उपलब्धता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं अन्य को अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में एल0पी0जी0 की पर्याप्त उपलब्धता है, किन्तु व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कॉमर्शियल सिलेण्डर की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। शीघ्र ही कम्पनी द्वारा 11 कॉमर्शियल क्षेत्रों के लिए कॉमर्शियल सिलेण्डर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनमें से उपलब्धता के सापेक्ष 04 आवश्यक सेवाओं वाले कॉमर्शियल क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सिलेण्डर दिये जायेंगे। तदोपरान्त अर्द्ध कॉमर्शियल क्षेत्रों को एवं उसके बाद उपलब्धता के आधार पर अवशेष कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों को सिलेण्डर दिये जाने पर विचार किया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी गैस वितरको से उनकी समस्याऐं सुनने के उपरान्त निम्न निर्देश दिये कि
गैस वितरकों द्वारा बुकिंग उपरान्त बैकलॉग के आधार पर सिलेण्डर उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये जायें। प्रयास यह किया जाये कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से गैस डिलीवर की जाये, जिससे गोदाम पर लगने वाली भीड़ कम होगी तथा जनता के मध्य पैनिक होने की स्थिति पर अंकुश लग जायेगा व अव्यवस्था भी नहीं रहेगी।
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मिड-डे-मील हेतु प्राथमिकता के आधार पर पूर्व में प्राप्त किये गये सिलेण्डरों के परिप्रेेक्ष्य में सिलेण्डर निर्गत किये जायें। यदि विद्यालय में कनेक्शन नहीं है तो तत्काल कनेक्शन जारी कर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।
सभी गैस वितरक अपने प्रतिष्ठान व गोदाम पर पर्याप्त मात्रा में सी0सी0टी0वी0 लगवाये व क्रियाशील रखे, जिससे कोई भी असमाजिक तत्व अव्यवस्था न फैला सके तथा अनावश्यक लाभ भी न ले सके।
गैस वितरक अपने हॉकरों की स्वयं रेण्डम आधार पर चैकिंग करते रहे तथा इस दिशा में निरन्तर जागरूक रहें।
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश-2026 में प्रावधान है कि ‘‘पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन तथा घरेलू एलपीजी दोनों ही कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति, घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रखेगा, या किसी भी सरकारी तेल कंपनी से अथवा उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का रिफिल नहीं प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास दोनों ही रूप में कनेक्शन हैं, को अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को तत्काल वापिस करना होगा।’’ के क्रम में सभी ऐसे परिवारों से अपील की जाती है कि वह अपने पी0एन0जी0/एल0पी0जी0 कनेक्शन में से एक कनेक्शन तत्काल वापस कर दें एवं एल0पी0जी0 की बुकिंग भी न करायें और न ही सिलेण्डर ही प्राप्त करें, जिससे और सुचारू रूप से एल0पी0जी0 की आपूर्ति होती रहे।
ऑयल कम्पनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रिफिल प्राप्त करने के उपरान्त 45 दिन बाद तथा शहरी क्षेत्र में रिफिल प्राप्त करने के उपरान्त 25 दिन बाद बुकिंग करने का प्रावधान किया गया है। सभी उपभोक्ता उक्तानुसार अवगत हों एवं उक्त का अनुपालन करें।
गैस के विक्रय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में एल०पी०जी० आदि उपलब्ध है। उपभोक्ता किसी भी दशा में पैनिक न हों। कतिपय गैस वितरको के यहां ई-केवाईसी हेतु सर्वर समस्या के कारण निकट भविष्य में भीड़ रही है किन्तु वर्तमान में वह भी लगभग नगण्य है।
विभिन्न गैस कम्पनियों की बुकिंग एवं ई-केवाईसी एप एवं दूरभाष निम्न प्रकार हैं:-
उपभोक्ता अनावश्यक रूप से गैस वितरकों के यहां जाकर परेशान न हो, उपरोक्तएप द्वारा एवं दूरभाष के माध्यम से घर पर ही बुकिंग/ई-केवाईसी स्वयं ही कर सकते हैं:-
कम्पनी कॉल/ एसएमएस नंबर पर संपर्क किया सकता है।
बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी गैस वितरकों को उपभोक्ताओं एवं मीडिया आदि से शालीन व्यवहार रखने के निर्देश देते हुए कम्पनी के नियमों से अवगत कराने के निर्देश दिये। तीनों विक्रय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह निरन्तर एल0पी0जी0 की आपूर्ति हेतु सजग रहें। यह उक्त तीनों का उत्तरदायी है। यदि किसी भी गैस वितरक की संलिप्तता कहीं भी प्रकाश में आती है तो उनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाहियाँ करायी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक प्रयोग होटल/रेस्टोंरेट/ढ़ाबों/ठेले एवं खोमचों पर न हो।
आमजनमानस को पुनः आश्वस्त किया जाता है कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में एल०पी०जी० व पैट्रोलियम पदार्थों यथा पैट्रोल, डीजल आदि उपलब्ध है, वह किसी भी दशा में पैनिक न हों।






