मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

जिला निर्वाचन अधिकारी /जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि कि मा० भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-56/2025/PPS 2025 द्वारा उत्तर प्रदे माग भारत ति पर (आर०यू०पी०पी०) में से इस जनपद के 02 राजनैतिक दलों, जिनके द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा वर्ष 2019 से अब तक पिछर खाते (Annual Audi विभिन्न निर्वाचनों में प्रतिभाग तो किया गया हमें में निर्धारित समायावधि अर्थात विधान सभा चुनावों के मामले में 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनावों के मामले में 90 दिनों के नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी “कारण बताओं नोटिस” पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है।
1 भारतीय हरित पार्टी
निकट हस प्राकृतिक चिकित्सालय, मीरापुर रोड, जानसठ मुजफ्फरनगर,
2मजदूर किसान यूनियन पार्टी
459/1 मौहल्ला (बसन्त बिहार) पोस्ट-खास. जिला मुजफ्फरनगर,
2-“कारण बताओं नोटिस” के सम्बन्ध में यदि पार्टी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी इच्छुक हो तो दिये गये अवसर का उपयोग करते हुए पार्टी के अध्यक्ष / महासचिव से हस्ताक्षरित हलफनामा के साथ लिखित प्रत्यावेदन अभिलेखीय साक्ष्यों सहित कारण बतओं नोटिस में दी गई तिथि 03 अक्टूबर, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को दिया जा सकता है एवं मामले की सुनवाई हेतु नोटिस में निर्धारित तिथि 06 अक्टूबर, 2025 को 10.बजे अध्यक्ष / महासचिव / पार्टी प्रमुख कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० में उपस्थित हो सकते है। यदि उक्त तिथि तक पार्टी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि पार्टी के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है। सुनवाई के पश्चात नियत तिथि के भीतर रिपोर्ट / सूचना आयोग को प्रेषित कर दी जायेगी । पार्टी पदाधिकारी द्वारा सुनवाई में उपस्थित होने हेतु की गयी यात्रा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भत्ता विभाग द्वारा देय नहीं होगा







