August 16, 2025 4:50 pm

Home » उत्तर प्रदेश » मुजफ्फरनगर » लाइट प्रकरण में हाईकोर्ट ने सभासद देवेश कौशिक को नोटिस जारी करने के दिए आदेश, निरस्त टेंडर पर स्टे

लाइट प्रकरण में हाईकोर्ट ने सभासद देवेश कौशिक को नोटिस जारी करने के दिए आदेश, निरस्त टेंडर पर स्टे

मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

नगर पालिका के लाइट प्रकरण में ब्लेकलिस्ट हुई फर्म की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने निरस्ट टेंडर पर स्टे कर दिया है। वहीं शिकायतकर्ता सभासद देवेश कौशिक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। चार सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए है। इस मामले में अब सात अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
तीन हजार लाइट के संबंध में सभासद देवेश कौशिक ने शिकायत की थी। पालिका प्रशासन ने जांच करते हुए एसएस एंटरप्राइजेज फर्म को स्वीकृत टैण्डर निरस्त कर दिया था। वहीं फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया। एसएस एंटरप्राइजेज की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसमें मुख्य सचिव सचिवालय लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, आयुक्त सहारनपुर मंडल, डीएम, चेयरपर्सन नगर पालिका मुजफ्फरनगर, ईओ, सभासद देवेश कौशिक, मेसर्स गुरु किरपा इंटरप्राइजेज को प्रतिवादी बनाया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय खरे और उनके सहायक राजीव कुमार सैनी ने तर्क कोर्ट के समक्ष रखे। हाईकोर्ट के न्यायाधशी सरल श्रीवास्तव और अरूण कुमार सिंह की खंडपीठ ने 12 अगस्त को जारी अपने आदेश में याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनते हुए उनको राहत प्रदान की। न्यायालय के अगले आदेश तक एसएस एंटरप्राइजेज फर्म के खिलाफ पालिका प्रशासन की ओर से 16 दिसम्बर 2024 को जारी किये गये आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा। कोर्ट ने नई फर्म श्री गुरूकृपा को भी पालिका में एलईडी लाइट आपूर्ति करने पर रोक लगा दी है। उधर सभासद देवेश कौशिक का कहना है कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं कोई नोटिस भी अभी तक नहीं मिला है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

राशिफल