मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

रतनपुर क्षेत्र के लेखपाल कुलदीप कुमार को खतौली एसडीएम डा० ललित कुमार मिश्र ने कार्य में लापरवाही और अनियमितता के चलते सस्पेंड कर दिया है। एसडीएम ने कुलदीप कुमार लेखपाल के विरूद्ध नायब तहसीलदार खतौली / राजस्व निरीक्षक मन्सूरपुर की आख्या पर कार्रवाई की है। एसडीएम ने बताया कि कुलदीप कुमार लेखपाल अनुशासनहीन एवं लापरवाह कर्मचारी है। कुलदीप कुमार क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा है।

कुलदीप कुमार द्वारा ग्राम रतनपुरी की भूमि खसरा नं0 616म जो नवीन परती की भूमि है. इस भूमि के आंशिक भाग पर धर्मवती पत्नी भीम सिंह निवासी रतनपुरी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। धर्मवती के विरूद्ध उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्र्तगत बेदखली का वाद विचाराधीन है। लेखपाल द्वारा अतिक्रमणकर्ता से दुरभिसन्धि की है जिससे अतिक्रमणकर्ता द्वारा खसरा नं0-616म पर आज दिनांक 29-03-2026 को लैण्टर डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा है।
कुलदीप कुमार लेखपाल का यह कृत्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के विरुद्ध है। उक्त कृत्यो के लिए कुलदीप कुमार लेखपाल को तत्त्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा।
निलम्बन की अवधि में कुलदीप कुमार लेखपाल क्षेत्र रतनपुरी तहसील खतौली को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानो के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी, तथा इन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, मी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि से इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
05-उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदो का भुगतान तमी किया जायेगा जबकि श्री कुलदीप कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि ये किसी अन्य सेवायोजन व्यापार वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगे है।
विभागीय कार्यवाही के इस प्रकरण में तहसीलदार खतौली को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो आरोपो का आरोप तैयार कर 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगें, तथा एक माह के भीतर जांच पूर्ण कर आख्या अपने स्पष्ट मन्तव्य सहित उपलब्ध करायेगें।
निलम्बन काल की अवधि में श्री कुलदीप कुमार लेखपाल क्षेत्र रतनपुरी तहसील खतौली को राजस्व निरीक्षक कार्यालय तहसील खतौली में सम्बद्ध किया जाता है।






