मुजफ्फरनगर। हिंदुस्तान सिटी न्यूज

जनपद के समस्त विनिर्माता/थोक / फुटकर कीटनाशक विक्रेताओं को जिला कृषि अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि खाद व रसायनो की गुणवत्ता एवं नियम संगत बिक्री करने हेतु निम्न बिन्दुओं का पालन करना सुनिश्चित करें।

1-बिना लाईसेंस के अनाधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के कृषि रक्षा रसायनो का उत्पाद एवं विकय न किया जाये।
2-लाईसेंस धारक कीटनाशक विक्रेताओ के पास निर्धारित प्रारूप पर स्टाक पंजिका जो कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उपलब्ध रखे तथा उस पर नियमित रूप से स्टाक का विवरण अंकित किया जाये।
3-कीटनाशी रसायनो की बिकी किये जाने पर कृषको का अनिवार्य रूप से कैश मैमो निर्गत की जायें।
4-कीटनाशी लाईसेंस पर जिस कम्पनी का प्रधिकार-पत्र अंकित हो, उस ही कम्पनी के कीटनाशक की बिकी की जायें।
5-नकली, अधोमानक एवं कालातीत रसायनो की बिकी किसी भी दशा में न की जाय।
अतः समस्त समस्त विनिर्माता/थोक / फुटकर कीटनाशक विक्रेताओं उपरोक्त निर्देशो का अक्षरशः परिपालन सुनिश्चित करें, यदि किसी भी अधिकारी के निरीक्षण समय उक्त निर्देशो का उल्लंघन पाया जाता है, तो सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 व नियमावली 1971 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।






