मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

हत्या करने वाले 02 आरोपियों को मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2010 को वादी प्रदीप पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मांडी थाना तितावी, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि अज्ञात द्नवारा उनके पिता राजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 550/2010 धारा 302, 34 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्तगण 1-सहदेव उर्फ पप्पू पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम मांडी, थाना तितावी, 2- प्रमोद पुत्र शीतल सिंह निवासी ग्राम मांडी थाना तितावी, मुजफ्फरनगर के नाम प्रकाश में आये। थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियुक्त सहदेव उर्फ पप्पू उपरोक्त को दिनांक 19.09.2010 व अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त को दिनांक 11.01.2011 में गिरफ्तार कर र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना तितावी पुलिस द्वारा मामले की निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 13.12.2010 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे #OperationConviction अभियान के अन्तर्गत हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अक्षय संजय महाडीक एवं पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी फुगाना श्री विश्वजीत सिंह तथा थानाध्य़क्ष तितावी श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी तथा समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। एडीजीसी श्री कुलदीप कुमार एवं कोर्ट पैरोकार का0 2042 अंकित द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 06.07.2026 को माननीय न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट नं0-3 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपीगण 1. सहदेव उर्फ पप्पू पुत्र हरवीर सिंह 2. प्रमोद पुत्र शीतल सिंह निवासीगण ग्राम मांडी थाना तितावी, मुजफ्फरनगर को मृत्युदण्ड व 1,00,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मुजफ्फरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपियों को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।





