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शासन-प्रशासन के बाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया ईओ व टीओ का विवाद

मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान सिटी न्यूज

नगर पालिका में ईओ और टीओ के बीच चला आ रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस विवाद ने ओर अधिक तूल पकड लिया है। दोनों अधिकारियों का विवाद अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पालिका के तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी ने शासन स्तर से उनके खिलाफ की गई कार्यवाही को नियमों के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में रिट दायर की है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में शासन के अधिकारियों के साथ पालिका ईओ से भी जवाग मांगा है। उन्हें नोटिस जारी किया है।
तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार यादव और वर्तमान ईओ डा. प्रज्ञा सिंह के बीच विभागीय कामकाज को लेकर विवाद चला आ रहा है। ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव पर आदेशों की अवहेलना व अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शासन स्तर पर शिकायत की थी। इसके बाद शासन ने दिनेश कुमार को पालिका से हटाकर स्थानीय निकाय निदेशायल लखनऊ में सम्बद्ध कर लिया था। बताया जाता है कि इस आदेश के खिलाफ टीओ ने जुलाई माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और रिट दायर की। उन्होंने शासन के अटैचमेंट के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि सेवा नियमावली में किसी अधिकारी को अटैच करने का कोई नियम नहीं है। न तो तबादला और न ही निलंबन किया जा सकता है। इसमें उनकी ओर से अधिवक्ता संदीप कुमार ओझा, हरी प्रसाद गुप्ता, दिलीप वर्मा और मनीषा सिंह ने बहस की। शासन की ओर से सीएससी पेश हुए और शासन का पक्ष प्राप्त करने के लिए समय मांगा, लेकिन समयावधि के बाद भी शासन से जवाब हाईकोर्ट में दाखिल नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को नोटिस जारी करते हुए एक से पांच सितम्बर के बीच पेश होने के निर्देश दिए है। उधर ईओ डा. प्रज्ञा सिंह का कहना है कि उन्हें अभी हाईकोर्ट से इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है। शासन स्तर से टीओ दिनेश यादव को उनके गलत व्यवहार, नकारात्मक कार्यप्रणाली और आचरण के कारण ही दोषी मानकर यहां से हटाया है।

 

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